प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाय अंतर्गत कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराने भुगतान योजनाओं का अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PM Jivan Jyoti yojna एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं मिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 में प्रतिवर्ष क्रमशः राशि रूपये 3 करोड़ 63 लाख केंद्रांश एवं 2 करोड़ 42 लाख रूपये राज्यांश के होंगे। इस प्रकार 2 वित्तीय वर्ष के लिये कुल राशि 12 करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM JIVAN JYOTI YOJNA) 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 436 रुपये प्रतिहितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 18-59 वर्ष की आयुवर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 20 रुपये प्रतिहितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक किन्तु स्थाई अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
उक्त दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका की सहमति से बैंक खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि काटी जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60:40 (भारत सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 प्रतिशत) वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।
लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल भुगतान योजनाओं का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिये दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्र. 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान इन योजनाओं से किए जाने का प्रावधान किया गया।
रक्षाबंधन से पहले खुशखबरी
💠 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर PMUY अंतर्गत कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों के लिए ₹450 में गैस रीफिल@DrMohanYadav51#DrMohanYadav #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/LZxoDWX6YG
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) July 30, 2024
22 जिलो में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने 213 पदों के सृजन का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 22 जिला अलीराजपुर, आगरमालवा, रीवा, अनुपपूर, ग्वालियर, अशोकनगर, भिण्ड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर एवं निवाडी एलोपैथी चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उददेश्य से आयुष विंग की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। साथ ही 19 करोड़ रूपये बजट आवंटन की सहमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
विशेष अनुग्रह राशि रूपये 90 लाख की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा दिवंगत स्व. श्री नरेश कुमार शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाडा के माता-पिता तथा पत्नी को क्रमशः 45-45 लाख रूपये की शेष विशेष अनुग्रह राशि की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री नरेश शर्मा ने तेज गति से आ रहे वाहन को रोकने हेतु भरसक एवं साहसपूर्ण हर संभव प्रयास किया। श्री शर्मा द्वारा अपनी प्राणरक्षा करते हुये भागने के स्थान पर अंतिम होशो-हवास की स्थिति में आरोपी को पकडने हेतु अदम्य वीरता और उत्कृष्ठ कार्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। दिवंगत स्व. श्री शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाडा की पुलिस विभाग में 28 फरवरी 1986 की नियुक्ति है। इन्हें असाधारण परिवार पेंशन एवं विशेष अनुग्रह राशि 10 लाख रूपये की स्वीकृति 19 जनवरी 2024 को प्रदान की गई थी।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत 31 मार्च 2024 के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 एवं 2 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद् ने ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की म.प्र. ग्रामीण संपर्कता बाह्रय वित्त पोषित योजना (MPRCP) अंतर्गत लंबित दायित्वों के भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया।
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